हाल में एक्ट्रेस कोर्ट से दुबई जाने की इजाजत मांगी थी जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि अब एक्ट्रेस को विदेश यात्रा के लिए कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है लेकिन कोर्ट का ये भी कहना है कि ये यात्रा एक्ट्रेस बस एक समय तक ही कर सकती है।
एक्ट्रेस को देनी होगी कोर्ट को पूरी जानकारी
कोर्ट की इजाजत के मुताबिक, कोर्ट का कहना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सदस्य होने के नाते जैकलीन फर्नांडिज को अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कुछ स्थितियों में कुछ काम के लिए उनको विदेश य़ात्रा करनी पड़ सकती है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस को विदेश यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उस देश का नाम जहां वह जा रही हैं रुकने की जगह की जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कई जानकारियां शामिल होंगी। अदालत ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस ने पहले की अपनी विदेश यात्राओं के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है इस आधार पर उन्हें जमानत की शर्तों में छूट दी जा रही है।
क्या है Money Laundering Case?
महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर कुछ बिजनेसमेन, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से झांसा देकर पैसे ठगने का आरोप लगाया है। जैकलीन फर्नांडिस का नाम सुकेश के साथ तब जुड़ा जब दोनों की पर्सनल तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। ठगी के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोप पत्र में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया था।
ईडी के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीस ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से महंगी कारें और दूसरे कई बेशकीमती तोहफे लिए थे। हालांकि, जैकलीन ने कहा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। इस मामले में जैकलीन ने ईडी की पूछताछ में नोरा फतेही का नाम लिया था जिसके बाद नोरा से ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी थी।
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