मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग रेड मामले में गुरुवार दोपहर लंबी अदालती सुनवाई के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह कम से कम एक और रात के लिए मुंबई में अपने घर मन्नत नहीं लौटेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मामले में आर्यन खान और सात अन्य आरोपियों की हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने इसे प्रदान नहीं किया और इसके बजाय उन्हें चौदह दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत के लिए अर्जी दी है। जमानत अर्जी पर शुक्रवार सुबह 11 बजे सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी।
क्या मिल जाएगी आर्यन खान को जमानत ?
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील ने बृहस्पतिवार को अदालत में कहा कि आर्यन को गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर हुई पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था,जिसमें कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का आयोजकों से कोई संबंध नहीं है। मामले में आर्यन और सात अन्य आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए आर्यन की हिरासत बढ़ाने की स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका को खारिज कर दिया। एनसीबी ने रविवार को मुंबई तट पर जहाज पर छापेमारी के बाद आर्यन को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था। अगले दिन नूपुर सतीजा, इश्मीत चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी की रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल का किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है।
वकील ने दावा किया कि आर्यन एक वीवीआईपी अतिथि के रूप में क्रूज पर थे और बॉलीवुड से जुड़ा एक व्यक्ति क्रूज में ग्लैमर जोड़ना चाहता था और इसलिए आर्यन को आमंत्रित किया गया था। अधिवक्ता मानेशिंदे ने कहा, मैं (आर्यन) क्रूज पर सवार किसी अन्य व्यक्ति या अन्य गिरफ्तार आरोपियों से किसी भी तरह नहीं जुड़ा हूं। मेरा आयोजकों या अन्य गिरफ्तार आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि आर्यन अरबाज मर्चेंट को जानते थे। वकील ने कहा, वह (मर्चेंट) मेरा दोस्त है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन केवल एक व्यक्ति से संबंध ही मुझे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
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