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कर्मचारियों की सैलरी को लेकर हुआ बड़ा बदलाव, अब अगले दिन का नहीं करना होगा इंतजार


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जिन लोगों की सैलरी महीने के आखिरी दिन या महीने के पहले दिन यानी 30, 31 या 1 तारीख को आती है, उनकी लिए बड़ी खबर है। हर बार की तरह उन्हें सैलरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन लोगों को उसी दिन अपनी सैलरी मिल जाएगी। दरअसल, पहले 30, 31 या 1 तारीख को बैंक की छुट्टी होने पर कर्मचारियों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें अगले दिन सैलरी मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है नया नियम....

जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 30, 31 या 1 तारीख को अकाउंट में आती है, लेकिन शनिवार, रविवार या कोई बैंक हॉलीडे होने की वजह से सैलरी अगले दिन अकाउंट में क्रेडिट होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के नए सिस्टम के हिसाब से अब सैलरी के लिए एक दिन का इंतजार नहीं करना होगा और छुट्टी के दिन भी ट्रांजेक्शन हो पाएगा।


आरबीआई ने ऐलान किया है कि 01 अगस्त 2021 से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह एक बल्क पेमेंट सिस्टम है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। इसी के जरिए अधिकतर लोगों को डिविडेंड, पेंशन और सैलरी को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसी सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन्स की ईएमआई, म्यूचुअल फंड्स में निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान होता है।

इससे बैंक में छुट्टी वाले दिन भी आपके खाते में सैलरी या पेंशन की रकम जमा हो सकेगी। यह नियम अगस्त से लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हफ्ते के सातों दिन काम करेगा। वहीं अब शनिवार, रविवार या किसी छुट्टियों के कारण आपका वित्तीय लेनदेन नहीं रुकेगा।


दरअसल, कई बार देखा जाता है कि महीने के अंतिम दिन शनिवार या रविवार होने की वजह से वेतन रूक जाता है। ऐसे में सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान अगर किसी को इमरजेंसी में पैसा की जरूरत पड़ जाए तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन, आरबीआई की इस पहल से वेतन का समस्या अब दूर हो जाएगी।


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