कोरोना के कारण पिछले कई दिनों से राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब कल यानि 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
# 7 जून से सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहेगी। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमति होगी।
# व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है. राज्य में 10 जून के बाद रोडवेज/निजी बसों का संचालन होगा, इसके लिए प्रथक से आदेश जारी किए जाएंगे।\
# राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर संचालित ढाबों की अनुमति होगी। वाहन रिपेयर की दुकानों की भी अनुमति होगी। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण की रात्रि 10:00 बजे तक की अनुमति होगी।
# मंगलवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने की दुकान खोलने की अनुमति होगी। सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक अनुमति रहेगी।
# प्रोसेड फूड/ मिठाई व मिष्ठान/ बेकरी/रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेंट इत्यादि द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक रहेगी।
# विवाह के लिए बैंड-बाजे, हलवाई, टेंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
# शादी के लिए टेंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स, थिएटर, ऑटोडोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
# मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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