अब जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए खुशखबरी है। जो लोग अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको RTO की लम्बी लाइन में घंटों इंतज़ार करने की जरुरत नहीं है। नए ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कुछ नियन जारी किये हैं।
DL लिए नहीं जाना होगा RTO
इन मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कैंडिडेट हाई-क्वॉलिटी ड्राइविंग कोर्स की सुविधा ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग कोर्स सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद कैंडिडेट को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के जारी किये ये नए नियम 1 जुलाई ने लागू होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने कहा कि रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को 5 साल की मान्यता दी जाएगी, जिसके बाद वो इसे रिन्यू करा सकते हैं।
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 4 हफ़्तों में 29 घंटों की होगी। और मीडियम एंड हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 6 हफ़्तों में 38 घंटों की होगी। इन दोनों ही ट्रेनिंग कोर्स में कैंडिडेट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराएं जायेंगे।
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