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राजस्थान में सोमवार से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शादी में शामिल हो सकते हैं 40 लोग, देखिए नई गाइडलाइंस


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राजस्थान में कोविड संक्रमण के केस लगातार कम हो रहे है और इस सुखद स्थिति को देखते हुए गहलोत सरकार ने अब अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन जारी की है। अब धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खोले जा सकेंगे, लेकिन फूल माला, प्रसाद व चादर धार्मिक स्थलों पर ले जाने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। सुबह पांच से शाम चार बजे तक खुलने वाले धार्मिक स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी रखनी होगी। मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों को तय दूरी रखनी होगी। धार्मिक स्थलों में उन्हीं लोगों को प्रवेश देने के लिए कहा गया है, जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पहली डोज लगवाली हो। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, धार्मिक जुलूस व अन्य आयोजनों पर रोक रहेगी। शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन रात आठ से अगले दिन सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 से शाम छह बजे तक खोले जा सकेंगे। जिन कार्यालयों में 25 कर्मचारी हैं, उन सभी को काम पर आने की अनुमति होगी। वहीं, जिन कार्यालयों में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां कुल क्षमता के 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर जा सकेंगे। कुछ शर्तों के साथ होटल व रिसॉर्ट भी खोलने की अनुमति दी गई है। जिन रिसॉर्ट का क्षेत्रफल 10 हजार वर्गमीटर से अधिक और 40 कमरे हो वहां फिल्म की शूटिंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हो सकेगी। विवाह स्थल और होटल में एक जुलाई से 40 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है। सरकार ने 30 जून तक विवाह समारोह टालने की सलाह लोगों को दी है।

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल व डीजल सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक मिल सकेगा और व्यावसायिक व सार्वजनिक परिवहन के साधनों के लिए हमेशा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 फीसद लोगों को बैठने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट सुबह नौ से शाम चार बजे तक लोगों को बिठाकर खाना खिला सकेंगे। दुकान, क्लब व अन्य दफ्तरों में स्टाफ को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है। सिटी बसों का संचालन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक हो सकेगा। पार्क आम लोगों के लिए सुबह पांच से आठ बजे तक खोल जाएंगे। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, वे शाम चार से सात बजे तक भी पार्क में जा सकेंगे । ये आदेश 28 जून की सुबह पांच बजे से लागू होंगे।

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