राजस्थान में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में राज्य सरकार में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश में धारा-144 की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 21 जून तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। इससे पहले निषेधाज्ञा की अवधि 21 मई को समाप्त हो रही थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्दे नजर अवधि बढ़ाई है।
21 जून तक जारी रहगी धारा-144
अगर कोई व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है। अधिनियम के तहत धारा 144 के उल्लंघन से गिरफ्तारी के बाद में रिहा कराना पड़ता है।
राजस्थान में आज 9849 कोविड संक्रमित रोगी मिले। वहीं 139 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। वहीं 16039 संक्रमित रिकवर और डिस्चार्ज हुए हैं। आज मिले केस में सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 2338, जोधपुर में 524, उदयपुर में 550, अलवर में 646, कोटा में 530, बीकानेर में 399 पॉज़ीटिव केस आए हैं।
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