कोरोना का कहर अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोरोना की तीसरी लहार को देखते हुए राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ने 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसकी नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
कहां रहेंगी पाबंदी, कहां मिलेगी छूट
# श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी।
# श्रमिकों को आवागमन में दिक्कत ना हो इसके लिए Covid-19.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा।
# उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा। इसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
# निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने नहीं खुल सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार, फोन या ऑनलाइन से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
# खाद, बीज, कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुल सकेंगे।
# ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक, राशन की दुकानें हर रोज सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक और मेडिकल की दुकानें दिन में 24 घंटे खोली जा सकेगी।
# सब्जी-फल के ठेले साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल बैन के माध्यम से बेचने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक की अनुमति होगी।
# डेयरी दूध की दुकानें हर रोज सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक तथा शाम 5:00 से 7:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
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