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Rajsthan में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निजी वाहनों पर लगा ब्रेक, जानें नए नियम


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राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण बेकाबू हुआ जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने यातायात पर अंकुश लगा दिया है। 26 अप्रैल शाम 5 बजे से निजी यात्री वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यहां बसों को छोड़कर निजी वाहन केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही चल सकेंगे। ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही वाहनों को अनुमति होगी।

गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन में कुछ रियायत भी दिए तो साथ में सख्ती भी बढ़ाई है। अब लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना महामारी पर विजय पाई जा सके। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर, किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। 

निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगी। अब वन, वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की जरूरत होगी तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा।


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