मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाका मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की जल्द रिहाई का ब्योरा मांगने वाली याचिका को लेकर महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन की पिछले वर्ष जुलाई में दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति केके तातेड़ और न्यायमूर्ति आरआई चागला की खंडपीठ ने बुधवार को पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई की जोकि स्वयं की जल्द रिहाई के लिए दत्त के मामले का हवाला देना चाहता है।
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पीठ ने सूचना आयोग को नोटिस जारी करने के साथ मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए सूचीबद्ध की। सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवालों के संबंध में महाराष्ट्र जेल विभाग से उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के चलते पेरारिवलन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पेरारिवलन ने दत्त की जल्द रिहाई से संबंधित जानकारी मांगी थी ताकि वह इसका हवाला अपने मामले में दे सके।
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