मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा फ्लैटों के कथित अवैध विलय के लिए जारी नोटिस के खिलाफ यहां एक दीवानी अदालत में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। एमसीजीएम, जिसे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के रूप में भी जाना जाता है, ने मार्च 2018 में रनौत को खार क्षेत्र में आर्किड ब्रीज भवन में उनके स्वामित्व वाले तीन फ्लैटों को आपस में मिलाने पर नोटिस जारी किया था। रनौत पर यह आरोप लगाया गया था कि स्वीकृत योजनाओं का उल्लंघन करते हुए फ्लैटों को एक इकाई में तब्दील कर दिया गया था।
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पिछले साल दिसंबर में, डिंडोशी सिविल अदालत ने नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय का रुख किया था। लेकिन बाद में रनौत ने याचिका वापस ले ली और उच्च न्यायालय को बताया कि वह फ्लैट में हुए बदलाव को नियमित करने के लिए एमसीजीएम को आवेदन देगी। पिछले साल, नगर निकाय ने पाली हिल क्षेत्र में रनौत के बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई को अवैध और दुर्भावनापूर्ण करार दिया था।
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