
रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक बेल देने वाली कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उन पर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त का केस नहीं बनता है। सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया और उनके भाई शोविक को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में अरेस्ट किया था। रिया को 28 दिन जेल में गुजारने के बाद जमानत मिल गई थी, जबकि शोविक की जमानत याचिका कई बार खारिज हुई थी।
हाल ही में स्पेशल NDPS कोर्ट ने शोविक को जमानत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने शोविक पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाईनेंस करने के आरोपों को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा धारा 27A लागू नहीं होता
सुशांत राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुटे हैं। हालांकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका लगाई गई है कि CBI केस में कहां तक पहुंची है। इसके पहले रिया चक्रवर्ती की जमानत मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ड्रग्स रखने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी अवैध ड्रग तस्करी में हिस्सेदार था या फिर उसने फाइनेंसिंग की थी। इसी आधार पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शोविक को जमानत दी थी। अदालत ने कहा कि आरोपी पर NDPS एक्ट का सेक्शन 27A लागू नहीं होता।
3 महीने तक जेल में रहे शोविक
इस आधार मर मांगी थी जमानत
वकील सतीश मानशिंदे के जरिए 4 नवंबर को दायर एक पुनरवलोकन याचिका में कहा गया था कि उनके कब्जे से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किए गए थे और NCB का एकमात्र सबूत सह अभियुक्तों का बयान है। एनसीबी ने रिया और सुशांत के रसोइया दीपेश सावंत और प्रबंधक सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों को जमानत दे दी गई है।
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