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कंगना रनोट के मणिकर्णिका फिल्म्स डिमॉलिशन पर जवाब मांगने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने BMC कमिश्नर को समन भेजा


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कंगना रनोट के ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स और घर के डिमॉलिशन केस के सिलसिले में महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने BMC के कमिश्नर इकबाल चहल को समन भेजा है। चहल को 20 जनवरी से पहले आयोग के सामने हाजिरी देनी होगी और यह बताना होगा कि उन्होंने बांद्रा पाली हिल एरिया में बनी कंगना की प्रॉपर्टी को नष्ट करने का निर्णय क्यों लिया।

कंगना के पक्ष में ही रहा है अब तक फैसला
BMC ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। जिसके बाद केस दायर करते हुए कंगना ने BMC से दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनोट के बंगले पर की गई बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की कार्रवाई को गलत ठहराया था और कहा था कि हम किसी भी नागरिक के खिलाफ ‘मसल पावर’ का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले बीएमसी के डिमॉलिशन ऑर्डर को अलग रखा था और इसे 'दुर्भावनापूर्ण' कहा था।

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कंगना को कोर्ट से मिली है हिदायत
अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए BMC के नोटिस को खारिज करने के बाद कोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक रिपोर्ट सौंपनी है। ताकि कंगना के मांगे गए 2 करोड़ के हर्जाने पर फैसला दिया जा सके। हालांकि इतने दिन से चल रहे इस पूरे घटनाक्रम के लिए हाईकोर्ट ने कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत भी दी थी।



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Maharashtra Human Rights Commission summoned BMC Commissioner in property demolition case of Kangana Ranaut

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