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Bihar Court: 22 साल बाद गोविंदा और शिल्पा शेट्टी को कोर्ट ने दी राहत


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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुछ समय पहले विवादों में घिर गई थी। हालांकि अब इन दोनों कलाकारों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने गोविंदा और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माए गए गाने के संदर्भ में निचली कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध जारी किए गए समन रद्द कर दिये हैं। न्यायमूर्ति ए के गुप्ता ने गुरुवार के दिन पाकुड़ अदालत द्वारा जारी किए गए समन को खारिज कर दिया और साथ ही साथ बचाव पक्ष के वकील की दलील को स्वीकार किया। 


बचाव पक्ष के वकील अभय मिश्रा ने हाईकोर्ट में कहा कि फिल्में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत दिखाई जाती है। यह फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सत्यापित की गई और उसको सर्टिफिकेट मिला। इसके बाद ही फिल्म रिलीज हुई। यह भारतीय दंड संहिता के घेरे में नहीं आता है। अभय मिश्रा ने न्यायधीश से अपील करते हुए कहा कि समन रद्द कर देने चाहिए। बता दें कि इन दोनों के खिलाफ एम एम तिवारी नाम के व्यक्ति ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज की थी और यह दावा किया था कि उनके गाने से बिहार की छवि धूमिल हुई है। 


एम एम तिवारी ने 1996 में फिल्म छोटे सरकार रिलीज होने के तुरंत बाद ही अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने यह कहा था कि दोनों कलाकारों ने जिस '...बदले में यूपी-बिहार ले ले गाने पर डांस किया था। उससे बिहार की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई। साल 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुए थे। शिल्पा शेट्टी हर रोज सुर्खियों में छाई रहती है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है। वही गोविंदा ने कुछ समय पहले ऐसे बयान दिए जिससे वे सुर्खियों में छा गए। हालांकि उनको एक वजह से ट्रोल भी होना पड़ा।

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