बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी कंपनी को लेकर खबरों की सुर्खियों में बनी हुई हैं. प्रीति जिंटा की कंपनी के पी एच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट में केस चलेगा. खबरों के मुताबिक चंडीगढ़ के डॉक्टर सुभाष सतीजा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी एक कोठी कंपनी को रियायत के लिए दी थी जिसमें प्रीति जिंटा की कंपनी ने ऑफिस खोल लिया है.
ऐसा होने पर स्टेट ऑफिस में डॉक्टर सतीजा को 38 लाख रूपय का नोटिस भेज दिया है. अब डॉक्टर सतीजा प्रिटी जिंटा की कंपनी से ही वसूलने का फैसला किया है. इसके लिए डॉक्टर सतीजा ने जिला अदालत में कंपनी के खिलाफ सिविल सूट फाइल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब इस मामले पर कोर्ट में कार्यवाही चलेगी और सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की डेट तय की है.
उधर प्रीति जिंटा की कंपनी का तर्क है कि उन्होंने इस कोठी में दफ्तर नहीं खोला था बल्कि इसका इस्तेमाल अफसरों को ठहराने के लिए किया जाता था. उनके मुताबिक जिन दिनों IPL मैच चल रहे थे उस समय IPL से जुड़े सारे अफसरों को इसी कोठी में ठहराया जाता था.
इस कोठी का इस्तेमाल केवल मेहमानों को ठहरने के लिए ही किया गया है. कंपनी के मुताबिक सतीजा अपनी कोठी को बेचना चाहते थे लेकिन जब स्टेट ऑफिस ने उन पर जुर्माना लगाया तो उन्होंने इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार बता दिया है. कंपनी ने इसी आधार पर कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया है.
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